#सीतापुर: शादी करने वाले दिव्यांग दम्पत्तियों को सरकार देगी 35 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन, जानें पात्रता



सीतापुर(संवाददाता)। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को सूचित किया है कि विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पात्र दम्पत्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना में युवक के दिव्यांग होने पर 15,000 रुपये, युवती के दिव्यांग होने पर 20,000 रुपये तथा दम्पत्ति के दोनों दिव्यांग होने की स्थिति में 35,000 रुपये की धनराशि बतौर प्रोत्साहन दी जाती है।
योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के समय युवक की आयु 21 से 45 वर्ष और युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। साथ ही, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। दम्पत्ति का आयकरदाता न होना आवश्यक है। योजना के तहत उन दम्पत्तियों को लाभ मिलेगा, जिनका विवाह विगत वित्तीय वर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल 2025 से अब तक) के मध्य हुआ हो। राहत की बात यह है कि शादी-विवाह का रजिस्ट्रेशन कराने की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी गई है।
इच्छुक पात्र दम्पत्ति वेबसाइट Divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाली संयुक्त नवीनतम फोटो, आय व जाति प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक का संयुक्त खाता, अधिवास प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति अपलोड करनी होगी। ऑनलाइन सबमिट आवेदन की प्रिंट कॉपी और सभी स्व-प्रमाणित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी राजा कालेज मैदान के सामने स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। विशेष जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।


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