सीतापुर(उत्तरप्रदेश)।जिला प्रशासन ने टाउन हॉल परिसर, सिविल लाइंस स्थित नजूल भूखंड संख्या 1437 के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सख्त नोटिस जारी किया है। कलेक्टर सीतापुर द्वारा जारी इस नोटिस में उक्त भूखंड पर काबिज नरेश कुमार पुत्र जगत नारायण को परिसर खाली करने के लिए 6 मई 2026 तक की समय सीमा दी गई है।
क्या है पूरा मामला
नोटिस के अनुसार, टाउन हॉल परिसर का उक्त भूखंड नरेश कुमार के कब्जे में था, जो 24 जून 1991 को हुए 30 साल के किरायेनामे के आधार पर था। यह अवधि 24 जून 2021 को समाप्त हो चुकी है। नगरपालिका परिषद सीतापुर बोर्ड की बैठक में 8 अप्रैल 2026 को पारित प्रस्ताव के माध्यम से इस किरायेनामे को निरस्त कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि इसके बाद से संबंधित व्यक्ति का कब्जा 'अवैध' और 'अनाधिकृत' की श्रेणी में आता है।
प्रशासन की सख्त रुख
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि नजूल भूमि का मालिकाना हक राज्य सरकार के पास है और नगरपालिका को केवल प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। राज्य सरकार ने जनहित में इस भूमि और भवन को मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन तथा अन्य जनउपयोगी कार्यों के लिए प्रस्तावित किया है
6 मई तक का समय, अन्यथा होगी बलपूर्वक कार्रवाई
जिला प्रशासन ने नरेश कुमार को निर्देशित किया है कि वे अपना जवाब और संबंधित साक्ष्य 6 मई 2026 तक न्यायालय जिलाधिकारी, सीतापुर में प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि तक कब्जा हस्तांतरित नहीं किया गया या संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो प्रशासन पुलिस बल के माध्यम से बलपूर्वक कब्जा प्राप्त करेगा। इसके साथ ही, इस कार्रवाई में होने वाले किसी भी नुकसान के लिए कब्जाधारी स्वयं जिम्मेदार होगा और कार्रवाई पर होने वाला खर्च भू-राजस्व के रूप में वसूला जाएगा।
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