सीतापुर(उत्तर प्रदेश):दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित 'दिव्यांग शादी/विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना' का लाभ लेने के लिए पात्र दम्पत्तियों से आवेदन मांगे गए हैं। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राज कुमार ने बताया कि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 में विवाह करने वाले दम्पत्ति पात्र होंगे।
क्या है प्रोत्साहन राशि का गणित
विभाग द्वारा वर अथवा वधू के दिव्यांग होने पर अलग-अलग और दोनों के दिव्यांग होने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसका विवरण निम्नवत है:
-वर के दिव्यांग होने पर: 15,000 रुपये
-वधू के दिव्यांग होने पर: 20,000 रुपये
-वर एवं वधू दोनों के दिव्यांग होने पर: 35,000 रुपये
ऑनलाइन आवेदन के साथ ये दस्तावेज हैं जरूरी
योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को विभाग की वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.inपर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है:
-मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत 40% या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
-वर-वधू का आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र
-वर-वधू का आयकर दाता न होने का स्व-प्रमाण पत्र। -किसी भी आपराधिक मामले में लिप्त न होने का प्रमाण पत्र।
-राष्ट्रीयकृत बैंक में वर-वधू का संयुक्त खाता और संयुक्त फोटोग्राफ।
ऐसे जमा करें आवेदन
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, राजा कॉलेज मैदान के सामने लालबाग, सीतापुर में जमा करना अनिवार्य है। संबंधित पात्र दिव्यांगजन जल्द से जल्द अपने आवेदन जमा करना सुनिश्चित करें ताकि समय रहते प्रोत्साहन राशि का लाभ मिल सके।
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