#सीतापुर: नजूल जमीन वापस लेने का आदेश, स्कूल की मुख्य इमारत और चर्च रहेंगे बेदखली से दूर.

सीतापुर(उत्तर प्रदेश): शहर के सिविल लाइन्स स्थित मेथडिस्ट मिशन गर्ल्स जूनियर हाईस्कूल के कब्जे वाली नजूल भूमि को लेकर जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्कूल प्रबंधन के तहत आने वाली 3.562 हेक्टेयर नजूल भूमि का अनुदान तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है और इस जमीन को सरकारी खाते में दर्ज करने का आदेश दिया है।
जिला प्रशासन ने की कार्रवाई
प्रशासन ने मानवीय और धार्मिक संवेदनाओं का ख्याल रखते हुए स्कूल की मुख्य बिल्डिंग और चर्च परिसर को तत्काल बेदखली से राहत दी है। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद तहसील प्रशासन ने मौके पर जाकर स्कूल के गेट पर 34 पेज का नोटिस चस्पा कर दिया है।
संविधान के अनुच्छेद 30 का दिया था हवाला
स्कूल प्रबंधन ने खुद को बचाने के लिए वर्ष 1862 के एक कथित क्रय-विलेख का सहारा लिया था और दलील दी थी कि वे अल्पसंख्यक संस्थान हैं। जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर ने इस दलील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को स्कूल चलाने की आजादी देता है, न कि सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से काबिज होने की।
खाली जमीन पर बनेगा वेंडिंग जोन
राजस्व टीम व क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट के मुताबिक, 2.998 हेक्टेयर भूमि को सरकार अपने भौतिक कब्जे में ले रही है। इस जमीन को नगर पालिका सीतापुर को सौंपा जाएगा, जहां सिविल लाइन्स क्षेत्र के रेहड़ी-पटरी दुकानदारों के व्यवस्थित रोजगार के लिए एक आधुनिक और सुविधायुक्त 'वेंडिंग जोन' तैयार किया जाएगा। साथ ही, जिलाधिकारी ने उप-निबंधक को इस जमीन के संबंध में किसी भी प्रकार के नए हस्तांतरण पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है।

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