सीतापुर (उत्तर प्रदेश): प्रदेशभर में चल रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने तीन अभियुक्तों को कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश ने थाना रेउसा क्षेत्र के पासिनपुरवा निवासी नीरज को धारा 323/34 आईपीसी व 8 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष के कारावास और 11,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, सह-अभियुक्त बैजनाथ और संदीप को 01-01 वर्ष के कारावास व 1,000-1,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।
पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में थाना रेउसा पुलिस ने वर्ष 2019 में दर्ज मु.अ.सं. 268/2019 में गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए न्यायालय में पुख्ता साक्ष्य व गवाह पेश किए थे। अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के आधार पर अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। अर्थदंड जमा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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