सीतापुर(उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर आगामी 12 सितंबर 2026 शनिवार को जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आशीष जैन के आदेशानुसार जनपद न्यायालय प्रांगण सहित समस्त वाह्य न्यायालयों और तहसील स्तर पर होगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आलोक यादव ने बताया कि लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस), बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक व वैवाहिक विवाद, श्रम वाद और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों का निस्तारण आपसी सहमति से कराया जाएगा।
इसके अलावा बिजली व जल बिल विवाद, राजस्व मामले, विभिन्न सिविल वाद तथा बैंक के प्री-लिटिगेशन मामलों को भी सुलझाया जाएगा। उन्होंने वादकारियों और अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अपने मामलों को सूचीबद्ध कराएं और लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाएं।

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