सीतापुर(उत्तर प्रदेश): वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवेदन अग्रसारित न होने, पीएफएमएस से रिजेक्ट होने या अन्य कारणों से छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति से छूटे छात्रों के लिए शासन ने बड़ी राहत दी है। प्रमुख सचिव द्वारा जारी निर्देश के तहत दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए संशोधित समय-सारिणी जारी कर दी गई है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौरव स्वर्णकार ने जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को तय समय सीमा में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
प्रमुख तिथियां एवं चरण:
- 1 से 7 सितंबर: शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा तैयार किया जाएगा।
- 2 से 8 सितंबर: विश्वविद्यालय व एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन।
- 3 से 10 सितंबर: विश्वविद्यालय/एजेंसी स्तर से रिजल्ट अपडेट करने का कार्य।
- 16 से 18 सितंबर: संस्थान स्तर पर त्रुटिपूर्ण आवेदनों में संशोधन।
- 17 से 19 सितंबर: संस्थानों द्वारा सत्यापित एवं पात्र डाटा अग्रसारित करना।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि एससी, एसटी, सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के सभी वंचित छात्रों के हित में संस्थान समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें।

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