सीतापुर: जिले के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-14 ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2019 में मछरेहटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ गलत नीयत से छेड़छाड़ की घटना हुई थी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मु.अ.सं. 295/2019 दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।
डीजीपी द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन पक्ष ने अदालत में प्रभावी पैरवी की और गवाहों के बयान दर्ज कराए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त लालजी पुत्र गया प्रसाद, निवासी ग्राम देवनपुर मढ़िया मछरेहटा को धारा 8 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए सजा व जुर्माने का आदेश दिया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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