सीतापुर(उत्तर प्रदेश)।स्वरोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' योजना के तहत जनपद में बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर. ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिले में 2500 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।
योजना की मुख्य विशेषताएं और पात्रता
इस योजना के तहत मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं को 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सबसे बड़ी राहत यह है कि यह ऋण ब्याज मुक्त होगा और साथ ही 10 प्रतिशत की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। ऋण की अदायगी चार वर्षों में सुनिश्चित करनी होगी।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष के बीच और शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 8 उत्तीर्ण होनी चाहिए। आवेदक ने पहले किसी सरकारी योजना में ऋण का लाभ न लिया हो। साथ ही, परियोजना लागत का 15 प्रतिशत सामान्य वर्ग, 12.5 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग और 10 प्रतिशत अनु. जाति/जनजाति/दिव्यांग अंशदान के रूप में जमा करना होगा।
यहाँ करें आवेदन
पात्र आवेदक अपनी शैक्षिक अंकतालिका, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड , फोटो, हस्ताक्षर, परियोजना रिपोर्ट और अन्य वांछित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया वेबसाइट https://msme.up.gov.in पर या अपने नजदीकी जनसुविधा केंद्र के माध्यम से पूरी की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र में भी संपर्क किया जा सकता है।
योजना के प्रचार-प्रसार के लिए जिले के विभिन्न विकास खंडों में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों में ऑनलाइन आवेदन के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर, बैठने की व्यवस्था और पेयजल की उपलब्धता के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने संबंधित खंड विकास अधिकारियों को शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और इन्हें व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक युवा इस अवसर का लाभ उठा सकें।
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