# सीतापुर: एन.आई. एक्ट के वादों के निस्तारण को 18 जुलाई व 21 नवंबर को लगेगी विशेष लोक अदालत

सीतापुर(उत्तर प्रदेश):राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद में लंबित एन.आई. एक्ट,धारा-138 के वादों को तेजी से निपटाने के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश आशीष जैन की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस विशेष लोक अदालत को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
दो चरणों में होगा वादों का निस्तारण
प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, एन.आई. एक्ट के लंबित वादों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। जनपद में आगामी 18 जुलाई 2026 और 21 नवंबर 2026 को विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इन अदालतों के माध्यम से वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर प्राथमिकता से किया जाएगा, जिससे वादकारियों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सके।
न्यायिक मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक
विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आलोक यादव ने आज शाम 4:30 बजे अपने विश्राम कक्ष में समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की। बैठक में लोक अदालत की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।
शत-प्रतिशत सफलता के निर्देश
बैठक के दौरान सचिव आलोक यादव ने सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने जोर दिया कि एन.आई. एक्ट से संबंधित मामलों में अधिक से अधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए पक्षकारों को समय रहते सूचित किया जाए और उन्हें सुलह-समझौते के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि लोक अदालत का उद्देश्य सार्थक हो सके।

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