#सीतापुर: पुलिस की मुस्तैदी से दोषी को 4 साल की सजा, अर्थदंड भी लगा

सीतापुर(उत्तर प्रदेश):जनपद में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। थाना सक रन पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय विशेष न्यायाधीश SC/ST ACT ने छेड़छाड़ व मारपीट के एक मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 04 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 11,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

12 साल पुराने मामले में मिली सजा

मामला थाना सकरन से जुड़ा है, जहाँ वर्ष 2014 में अभियुक्त विनोद सिंह पुत्र देशराज सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर हरदोपट्टी के विरुद्ध धारा 354, 323, 504, 506 भादवि व 3(1)XI SC/ST ACT के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियुक्त पर आरोप था कि उसने वादिनी के साथ छेड़छाड़ व मारपीट की और विरोध करने पर जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशानुसार, इस मामले को प्राथमिकता पर लेते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना की गई।

न्यायालय ने लगाया 11,500 का अर्थदंड

दिनांक 08.05.2026 को अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विनोद सिंह को दोषी करार दिया। सजा सुनाते समय माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक समरसता बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाना आवश्यक है। इस सफलता में थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह और न्यायालय पैरोकार आरक्षी पुष्पेंद्र सिंह की विशेष भूमिका रही, जिनकी सटीक पैरवी ने अपराधी को सलाखों के पीछे पहुँचाया।


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