# सीतापुर: महोली:ईसानगर कोटे की दुकान के लिए 5 जून तक मांगे आवेदन, ईडब्ल्यूएस वर्ग को मौका

महौली तहसील प्रशासन ने जारी की विज्ञप्ति; ईडब्ल्यूएस वर्ग के स्थानीय निवासी ही कर सकेंगे आवेदन

महौली,सीतापुर(उत्तर प्रदेश): ग्राम पंचायत ईशांनगर में काफी समय से रिक्त चल रही उचित दर की दुकान  पर नए विक्रेता के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उपजिलाधिकारी महौली की ओर से इसके लिए प्रेस नोट जारी कर पात्र आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक और अर्ह उम्मीदवार आगामी 5 जून 2026 को दोपहर 2 बजे तक सीधे या डाक के माध्यम से एसडीएम कार्यालय में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। तय समय सीमा के बाद मिलने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित
शासनादेश के नियमों के तहत इस बार ईशांनगर की उचित दर की दुकान को सामान्य  के लिए आरक्षित किया गया है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आवेदक का उसी ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होना सबसे पहली और जरूरी शर्त है।
बैंक खाते में 40 हजार होना जरूरी
चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रशासन ने कड़ी शर्तें लागू की हैं। आवेदक के बैंक खाते में कम से कम 40,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि वह एक महीने के सरकारी राशन का उठान एक बार में करने में सक्षम हो। इसके अतिरिक्त, जिला पूर्ति अधिकारी  के पक्ष में 1,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी भी आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
दागी और प्रधान के परिजनों को नो-एंट्री
एसडीएम कार्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता कम से कम हाईस्कूल या समकक्ष होनी चाहिए। आवेदक के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज या लंबित नहीं होना चाहिए, साथ ही जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा। नियम के मुताबिक, वर्तमान ग्राम प्रधान के परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में दुकान आवंटन का प्रस्ताव नहीं किया जाएगा। यदि पूर्व में परिवार के किसी सदस्य की दुकान आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 या किसी अनियमितता में निरस्त हुई है, तो वे भी अपात्र माने जाएंगे।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ