#सीतापुर: 12 साल पुराने सनसनीखेज मर्डर केस में तीन को उम्रकैद.

सीतापुर(उत्तर प्रदेश): जनपद की जिला एवं सत्र न्यायालय ने 12 वर्ष पुराने सनसनीखेज हत्याकांड में शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है अदालत ने पुरानी रंजिश में युवक की बेरहमी से हत्या करने वाले तीन शातिर अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस व अभियोजन पक्ष की सशक्त व वैज्ञानिक पैरवी के चलते कोर्ट ने यह सख्त रुख अपनाया है।
पुरानी रंजिश में दिनदहाड़े हत्या
मामला थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र का है। 24 जनवरी 2014 को सहादतनगर चौराहे पर लड़की भगाने के शक को लेकर वादी शिवसागर के 30 वर्षीय पुत्र बबलू की नामजद आरोपियों ने घेरकर हत्या कर दी थी। वारदात के वक्त शिव नारायण ने बबलू को जकड़ लिया था, जिसके बाद मनोहर और चन्द्रिका ने फंटी व धारदार बाँके से ताबड़तोड़ प्रहार कर उसे दिनदहाड़े मौत के घाट उतार दिया था।
वैज्ञानिक साक्ष्यों से खुला न्याय का रास्ता
मामले की गंभीरता को देखते हुए सीतापुर पुलिस ने समय पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। विचारण के दौरान गवाहों की समय पर गवाही कराई गई और विधि विज्ञान प्रयोगशाला  की रिपोर्ट सहित सभी अकाट्य व वैज्ञानिक साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस की इस सटीक पैरवी ने आरोपियों के बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए।
कोर्ट ने दोषियों पर लगाया जुर्माना
अदालत ने सहादतनगर निवासी अभियुक्त शिव नारायण , मनोहर और चन्द्रिका को धारा 302/34 IPC के तहत दोषी करार दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला व ए.डी.जी.सी. गौरव कुमार मिश्रा के मजबूत तर्कों के आधार पर कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दोषियों को 3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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