#सीतापुर:सड़क हादसा: रोडवेज बस से हुई दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जांच शुरू, 20 जून तक दे सकेंगे साक्ष्य.

सीतापुर(उत्तर प्रदेश): रामकोट क्षेत्र में रोडवेज बस से हुई सड़क दुर्घटना के मामले में उप जिला मजिस्ट्रेट सदर ने मजिस्ट्रियल जांच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में साक्ष्य या जानकारी रखने वाले लोग आगामी 20 जून तक एसडीएम कार्यालय में अपने बयान दर्ज करा सकते हैं।
27 जनवरी को हुआ था हादसा
उप जिला मजिस्ट्रेट सदर ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के निर्देशानुसार, बीती 27 जनवरी 2026 की शाम करीब 7:00 बजे रामकोट क्षेत्र में एक सड़क हादसा हुआ था। इसमें हरदोई क्षेत्र के सीतापुर डिपो की निगम बस संख्या- यू०पी० 34 टी-9742
शामिल थी। इस दुर्घटना में ग्राम टेड़वा पोस्ट लिल्सी, रामकोट निवासी बांकेलाल और काशीराम कॉलोनी सीतापुर निवासी श्यामलाल पुत्र पुत्तूलाल हताहत  हो गए थे।
एसडीएम सदर को सौंपी गई जांच
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली 1998 के प्रावधानों के तहत इस वाहन दुर्घटना की गहन जांच के लिए एसडीएम सदर को जांच अधिकारी नामित किया गया है। उनके द्वारा इस पूरे प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच की जा रही है, ताकि हादसे के सही कारणों और जिम्मेदारियों का पता लगाया जा सके।
20 जून तक दर्ज कराएं साक्ष्य
एसडीएम सदर ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि इस घटना से संबंधित यदि किसी भी व्यक्ति के पास कोई जानकारी, चश्मदीद गवाह या साक्ष्य उपलब्ध है, तो वह उप जिला मजिस्ट्रेट सदर के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित हो सकता है। साक्ष्य देने की अवधि 5 जून 2026 से 20 जून 2026 तक निर्धारित की गई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्यदिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच उपस्थित होकर लिखित या मौखिक रूप से अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

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