# सीतापुर: दिव्यांग दम्पतियों के लिए राहत भरी खबर, शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत मिलेंगे 35 हजार रुपये तक.

सीतापुर(उत्तर प्रदेश): जिले के दिव्यांग दम्पतियों के लिए खुशखबरी है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से संचालित 'शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना' का लाभ अब और भी आसानी से उठाया जा सकेगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राज कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा पात्र दिव्यांग दम्पतियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि वे अपना वैवाहिक जीवन सुखद और आत्मनिर्भर बना सकें।
प्रोत्साहन राशि का विवरण
योजना के तहत अलग-अलग परिस्थितियों में सहायता राशि निर्धारित की गई है युवक दिव्यांग होने पर 15,000 रुपये युवती दिव्यांग होने पर 20,000 रुपये दम्पति दोनों दिव्यांग होने पर 35,000 रुपये यह लाभ उन दम्पतियों को मिलेगा जिनका विवाह विगत वित्तीय वर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष के बीच हुआ हो।
विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं
विभाग ने एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए अब विवाह का रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य नहीं है, जिससे आवेदकों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, पात्रता के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत होनी चाहिए।
आवेदन के लिए ये हैं शर्तें
 आयु सीमा शादी के समय युवक की आयु 21 से 45 वर्ष और युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  दम्पति में से कोई भी आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
 इच्छुक दम्पति विभाग की वेबसाइट https://www.divyangjan.upsdc.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऐसे जमा करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन के साथ दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाली संयुक्त फोटो, आय-जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक का संयुक्त खाता और की छायाप्रति अपलोड करनी होगी। आवेदन पत्र ऑनलाइन सबमिट करने के बाद, इसकी प्रिंट कॉपी और सभी दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित हार्ड कॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, सीतापुर में जमा करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय के दूरभाष नंबर 05862356126 पर संपर्क किया जा सकता है।

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