सीतापुर(उत्तर प्रदेश):दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से दिव्यांग जोड़ों के लिए संचालित 'शादी/विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना' का लाभ अब सीतापुर के पात्र दम्पत्ति उठा सकेंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 में वैवाहिक बंधन में बंधे दिव्यांगजन इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राज कुमार ने बताया कि राज्य सरकार दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके सामाजिक उत्थान के लिए यह महत्वपूर्ण योजना चला रही है।
प्रोत्साहन राशि का विवरण
योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा दम्पत्तियों के लिए प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है:
-वर दिव्यांग होने पर:15,000 रुपये
-वधू दिव्यांग होने पर: 20,000 रुपये
-दोनों दिव्यांग होने पर: 35,000 रुपये
ये दस्तावेज हैं जरूरी
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों के पास मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसके अलावा, तहसील से जारी आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र, आयकर दाता न होने का प्रमाण, आपराधिक मामलों में लिप्त न होने का प्रमाण पत्र, बैंक का संयुक्त खाता और दम्पत्ति का संयुक्त फोटोग्राफ आवश्यक है।
ऑनलाइन आवेदन के बाद कार्यालय में जमा करें हार्ड कॉपी
पात्र आवेदक विभाग की वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदन की हार्ड कॉपी कार्यालय, 'जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, राजा कॉलेज मैदान के सामने, लालबाग, सीतापुर' में समय से जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो सके।
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