सीतापुर(उत्तर प्रदेश): सीतापुर स्थित ऐतिहासिक 'मिशन स्कूल' पर चल रही प्रशासनिक कार्रवाई को हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है। पिछले 150 वर्षों से संचालित इस शिक्षण संस्थान को खाली कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर दो दिनों तक चले बुलडोजर अभियान के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है।
न्यायाधीश आलोक माथुर और न्यायाधीश अमिताभ कुमार राय की विशेष पीठ ने रविवार को मामले की विशेष सुनवाई की। हाईकोर्ट ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि विवादित भूमि पर तत्काल प्रभाव से 'यथास्थिति' बनाए रखी जाए।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 3.562 हेक्टेयर यह भूमि उनके पूर्वजों द्वारा 1862 में खरीदी गई थी, जिसे गलत तरीके से 'नजूल भूमि' घोषित किया गया है। दूसरी ओर, राज्य सरकार ने सफाई दी है कि शैक्षणिक मुख्य हिस्से को नुकसान नहीं पहुँचाया गया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई 20 जुलाई के लिए निर्धारित की है।
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