#सीतापुर:आगामी त्योहारों और परीक्षाओं के दृष्टिगत सीतापुर में धारा 163 लागू.

 सीतापुर(उत्तर प्रदेश): स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, ईद-ए-मिलाद और आगामी भर्ती परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता  की धारा-163 लागू कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट आयुष चौधरी ने बताया कि यह प्रतिबंधात्मक आदेश 12 अगस्त से 07 अक्टूबर 2026 तक संपूर्ण सीतापुर जिले में प्रभावी रहेगा।आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्र होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली या सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के डीजे व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भड़काऊ सामग्री या अफवाह पोस्ट व फॉरवर्ड करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

परीक्षा तिथियों पर केंद्रों व कोषागार के 200 मीटर के दायरे में फोटोकॉपी दुकानें और साइबर कैफे बंद रहेंगे तथा परीक्षार्थियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने पर रोक रहेगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडा लेकर चलने तथा शराब, पान-मसाला व गुटखा के सेवन पर प्रतिबंध लागू रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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