सीतापुर(विधि संवाददाता): अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-7 ने कन्हई हत्याकांड में त्वरित न्याय देते हुए अभियुक्त शैलेंद्र को दोषी करार देकर आजीवन कारावास तथा 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन कथानक के अनुसार, 5 फरवरी 2025 को मिश्रिख थाना क्षेत्र के ग्राम इमलिया निवासी वादी गिरधारी ने तहरीर दी थी कि पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही शैलेंद्र ने उनके बड़े भाई कन्हई उर्फ कहइया लाल राठौर की चलती बाइक में डंडा फंसा दिया। बाइक गिरते ही अभियुक्त ने धारदार बांके से ताबड़तोड़ वार कर कन्हई को मौत के घाट उतार दिया था। बीच-बचाव कराने पहुंचे अन्य परिजनों पर भी जानलेवा हमला किया गया था।


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